संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, भारत संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है (अर्थात् 1, 2, 3 आदि)।
संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, भारत संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है (अर्थात् 1, 2, 3 आदि)।